रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जाति और निवास प्रमाण पत्र के वितरण को सरलीकरण करते हुए प्रमाण पत्रों को आवेदकों के घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश के छात्र-छात्राओं और आमजनों को राहत देते हुए जाति और निवास प्रमाण पत्र उनके घरों में ही प्रदान करने की सुविधा मुहैया करायी है।
जारी आदेश के तहत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात संबंधित आवेदकों से डाक रजिस्ट्री शुल्क लेकर प्रमाण पत्र उनके घर के पते पर भेजा जाएगा। इसके लिए लोक सेवा केन्द्रों तथा तहसील कार्यालयों द्वारा आवेदकों से डाक रजिस्ट्री व्यय शुल्क लेकर और व्यय शुल्क की पावती देते हुए आवेदकों के निवास के पते पर प्रमाण पत्र भेजने की सुविधा दी जाएगी। जिससे आवेदकों को पुनः तहसील कार्यालयों एवं लोक सेवा केन्द्रों में जाने की जरूरत नही होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने राज्य के सभी कलेक्टरों को शासन की मंशा अनुसार जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आवेदकों के घर भिजवाने की सुविधा शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी कर प्रदाय किए जाते हैं। वर्तमान प्रचलित व्यवस्था में आवेदकों द्वारा लोक सेवा केन्द्रों तथा तहसील कार्यालयों में जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र जमा कर निर्धारित अवधि पश्चात प्राप्त किए जाते हैं। अब आवेदकों को डाक द्वारा घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।
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