जगदलपुर नगर पालिक निगम व बस्तर नगर पंचायत के क्षेत्रो को घोषित किया गया कंटेनमेन्ट ज़ोन, 31 जुलाई प्रातः 11बजे से 06 अगस्त रात्रि 12बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन, ईद एवं रक्षाबंधन की खरीददारी के लिए 31 जुलाई को 11 बजे तक मिलेगी छूट

सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय 6 अगस्त तक रहेंगे बंद

जगदलपुर। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने बस्तर जिले में विशेषतः नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं बस्तर नगर पंचायत में प्रतिदिन लगातार कोरोना पाजिटिव मरीज पाए जाने के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।

कलेक्टर श्री बंसल ने कहा कि बस्तर जिले में आज दिनांक तक कुल 69 कोरोना पाजिटिव मरीजो की पहचान की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पाजिटिव पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेन्ट जोन बनाये गये है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि कोविड -19 से बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाये। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु नगर पालिक निगम, जगदलपुर (रायपुर रोड़ आसना नाका तक-जयपुर रोड में संपूर्ण आड़ायाल ग्राम पंचायत तक-चित्रकोट रोड में ग्राम पंचायत कुम्हरावण्ड तक-गीदम रोड परपा थाना तक क्षेत्र को शामिल किया जाता है) एवं नगर पंचायत, बस्तर के क्षेत्रो को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है।

महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अंतर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बस्तर के नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपात स्थिति को नियंत्रण रखने हेतु 31 जुलाई प्रातः 11.00 बजे से 06 अगस्त 2020 रात्रि 12.00 बजे तक समस्त गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है जिसमें नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकते है।

जिले के समस्त क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाऐं, जिसमें निजी बसे, टैक्सी, आटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल ईमरजेन्सी मेडिकल सेवाओं वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवाद की स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर दोनो स्थानों की सभी सीमाओं को सील की गई है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी।

नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर क्षेत्र की सभी दुकाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान को चिल्हर व थोक में विक्रय करने वाले व्यक्तियों-संस्थाओं को 29 एवं 30 जुलाई 2020 हेतु प्रातः 08.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक रहेगी.

ईद एवं रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई 2020 को प्रातः 11.00 बजे तक किराने की दुकानो के माध्यम से ईद एवं रक्षाबंधन त्योहार में उपयोग आने वाले अन्य सामग्री का विक्रय,वितरण,भण्डारण,परिवहन संबंधी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। शेष लाकडाउन की अवधि में (अर्थात् दिनांक 31.07.2020 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 06.08.2020 तक) केवल होम डिलिवरी के माध्यम से किराने के सामान के विक्रय की अनुमति होगी। उक्तावधि में दुकानो को खोलने की अनुमति नही हो

खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएँ। मिठाई की दुकाने बंद रहेंगी, होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा।ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल-सब्जी विकय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 11.00 बजे तक होगी। स्थायी दुकानो-स्थानो पर विकय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ग्रेड,चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विकय,वितरण,भण्डारण,परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक होगी।

दुग्ध संयंत्र,घर पर जाकर दुध बांटने वाले दुग्ध विक्रेताओं एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 09.30 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से 06.30 तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां,एटीएम-एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेन्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें-सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाला वाहन,बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है।
जेल, अग्निशमन सेवाऐं, एटीएम टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आई.टी. आधारित सेवाऐ एवं सर्विसेस दुकाने, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी.- के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियो की अनुमति प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक होगी।

पशु चारा, पोस्टल सेवायें खाद्य दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाये। किसी प्रकार से टेक अवे की सुविधा नहीं होगी। सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित) अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान।ये सभी स्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपर्जान में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेसिया इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल है।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

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Dinesh KG
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  1. 555765 618355Hello super schner Webblog den ihr da habt. Bin gerade ber die Google Suche darber gestolpert. Gefllt mir echt super gut. macht weiter so. MFG Martina 116011

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