जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बस्तर ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु कार्यालय के आदेश क्रमांक/कारीडर/कोविड-19/2020, जगदलपुर दिनांक 06/08/2020 के द्वारा नगर पालिक निगम जगदलपुर एवं नगर पंचायत बस्तर क्षेत्र में दिनांक 06/08/2020 से दुकानों/बाजारों/सब्जियां एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को शनिवार को पूर्ण लॉक-डाउन रखते हुए अन्य दिनों में प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। दिनांक 22/08/2020 दिन शनिवार को गणेश चतुर्थी होने के कारण, समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सांय 05.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है। यह आदेश केवल 22/08/2020 के लिए प्रभावशील होगा।