बीजापुर। कोविड-19 के कारण विपरीत परिस्थिति निर्मित होने के फलस्वरूप छोटे-छोटे व्यवसायियों को अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके अंतर्गत छोटे व्यवसायी जैसे ठेले, खोमचे, फेरी वाले, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, रिक्शा चलाकर गुजारा करने वाले, टेलर, छोटे होटल, पान ठेला, मोची दुकान, मोटर साईकिल मरम्मत, साईकिल मरम्मत आदि विभिन्न छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए 20 हजार रूपये तक का ऋण प्रदान किया जायेगा। जिसमें 10 हजार रूपये अनुदान एवं 10 हजार रूपये बैंक ऋण के रूप में दिया जायेगा। जिसके लिए आवेदक को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना आवश्यक है। आवेदक बीजापुर जिले के निवासी हो एवं जाति एवं निवास संबंधी प्रमाण पत्र सरपंच या पार्षद द्वारा जारी किया गया हो। आवेदक का उम्र 18 से 50 वर्ष तक हो। जिनका वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए 51 हजार 5 सौ रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 40 हजार 5 सौ रूपये से अधिक न हो। उक्त संबंध में पटवारी द्वारा आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा। उक्त संबंध में कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित बीजापुर द्वारा जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के सीएमओ को उपरोक्तानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्राप्त एवं इच्छुक आवेदकों से 30 सितम्बर तक आवेदन पत्र आमंत्रित कर 01 अक्टूबर तक जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति में भेजने हेतु परिपत्र जारी किया गया है।