गौण खनिज का अवैध परिवहन करते तीन परिवहनकर्ताओं पर खनिज अमले की कार्रवाई

Ro. No. :- 13220/2

जगदलपुर। जिला खनिज जांच दल द्वारा 17 सितंबर 2020 को जिले के तारापुर, बजावण्ड एवं जगदलपुर क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण दौरान गौण खनिज चूनापत्थर के 01 वाहन तथा रेत के 02 वाहन कुल 03 वाहन अवैध परिवहन करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरूद्व खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया। ग्राम तारापुर तहसील बकावण्ड के भस्कली नदी पर रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत के आधार पर 17 सितम्बर 2020 को प्रातः 4:00 बजे जांच की गई, मौके पर रेत उत्खनन नहीं पाया गया परन्तु प्रथम दृष्टया संदेह के आधार पर ग्राम तारापुर के नदी घाट से दूर पुजारी पारा के पास लावारिस हालात में खड़ी चेन माउन्टेन पोकलेन मशीन को जप्त किया गया है तथा तीन दिवस के भीतर इस कार्यालय में जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु नोटिस वाहन में चस्पा किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु छानबीन प्रक्रियाधीन है।

अवैध परिवहन के कुल 03 प्रकरण को बिना वैध अभिवहन पास के चालकों द्वारा खनिजों का परिवहन करते पाये जाने पर खनिज मय वाहनों को जप्त किया गया उपरोक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 सहपठित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। पूर्व में भी विभाग द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से जिले के खनिज ठेकेदारों-खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्व पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरन्तर जांच किया जा रहा है।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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