एनएचएम के 10 हड़ताली कर्मचारियों को किया गया तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल द्वारा हड़ताल में बैठे एनएचएम कर्मचारियों में से दस लोगों को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की गई। हड़ताल में बैठे कर्मचारियों को अपने कार्य में उपस्थित होने निर्देशित किया गया था। अधिकारी-कर्मचारी द्वारा समयावधि में उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रकार के कृत्य आयोजित हड़ताल धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि छ.ग. सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के अनुसार कदाचरण की श्रेणी में आता है एवं राज्य में छ.ग. अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 लागू किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करने से इन्कार किये जाने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। एस्मा अधिनियम का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान के तहत और उक्त कृत्य के लिये सिविल सेवा आचरण नियंत्रण 1966 के प्रावधानों के तहत उक्त कर्मचारियों को शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया गया है।

इन कर्मचारी में विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक जगदलपुर संतोष सिंह,विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक बास्तानार राजेन्द्र नेताम,विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक तोकापाल प्रवीण निगम,विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक बकावंड राजेन्द्र बघेल, दरभा ब्लाक लेखा प्रबंधक मोहम्मद सिराजुद्धीन, तोकापाल बीडीएम प्रेम कुमार गुप्ता, प्रा.स्वा.केन्द्र, रोतमा आर.एम.ए. अमन कुमार वर्मा, सी.एच.ओ.उप.स्वा.केन्द्र परपा असीम मसीह, बड़े किलेपाल ए.एम.ओ. डॉ. डी.के, चर्तुवेदी, प्रा.स्वा.केन्द्र करपावंड पी.ए.डी.ए जितेश जोशी है।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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