व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का अब अपने निर्धारित समय पर हो सकेगा संचालन, धारा-144 को भी समाप्त करने कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 01 नवंबर से संपूर्ण बस्तर जिले में होगा लागू

Ro. No. :- 13220/2

जगदलपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति के नियंत्रण हेतु 01 अक्टूबर 2020 को जिले की सीमा अंतर्गत, दुकानों/बाजारों/सब्जी एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/ गतिविधियों/ जिम को बंद करने की अवधि संध्या 5.00 बजे नियत किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार, गृह मंत्रालय एवं छ0ग0 राज्य शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशो के अंतर्गत, उक्त आदेश में विभिन्न गतिविधियों/दुकानों के संचालन को प्रतिबंध से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि उन्हें भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राज्य शासन, गृह विभाग एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इस आदेश के फलस्वरूप उक्त गतिविधियां अब अपने निर्धारित समय पर संचालित की जा सकेगी। संपूर्ण बस्तर जिले में लागू की गई धारा 144 को समाप्त किया जाता है। यह आदेश 01 नवम्बर 2020 से प्रभावशील होगा।

देखें आदेश…

दिनेश के.जी. (संपादक)

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