बस्तर जिले में धारा-144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, होली मिलन का कार्यक्रम सार्वजनिक उत्सव के रूप में रहेगा प्रतिबंधित, जिले के समस्त पर्यटन स्थलों के भ्रमण पर भी लगा प्रतिबंध

अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारेंटाईन में रहना अनिवार्य

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए होलिका उत्सव, रंगपंचमी, गुडफ्राइडे, इस्टर, रमजान तथा चैत्र नवरात्रि के पर्व पर विभिन्न सम्प्रदायो के बीच सौहार्द का वातावरण निर्मित करने एवं कानून व्यवस्था सार्वजनिक सुरक्षा, लोक परिशांति को कायम किये जाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रजत बंसल ने आदेश जारी कर जिले में धारा 144 लागू किए है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश 24 मार्च 2021 से जिले में कोई भी व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा लेकर घूमना वर्जित होगा। ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक प्रभाव से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी, डंडा, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, ना ही चलने के लिए किसी को प्रेरित किया जायेगा। पांच से अधिक व्यक्ति तथा समूह में पाये जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए होली मिलन का कार्यक्रम सार्वजनिक उत्सव के रूप में प्रतिबंधित रहेगा। घरो में ही कार्यक्रम आयोजित किया जाये। सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जायेगी। डीजे नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग आगामी आदेश पर्यत्न प्रतिबंधित रहेगा। समस्त प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा। व्यक्तिगत-एकल रूप से धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश किया जा सकता है, परन्तु किसी भी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। मेलो एवं समारोह का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

विवाह, अंत्येष्ठि, दसगात्र, सार्वजनिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों की सीमा निर्धारित की जाती है। उक्त कार्यक्रम आवश्यक होने पर संबंधित तहसीलदार से अनिवार्यतः अनुमति ली जावे। किसी भी संस्था अथवा खुली जगह अथवा बाजार में किसी भी कारण से भीड़-भाड़ नहीं किया जाएगा। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग हेतु मापदंड के अनुरूप गोले बनाये जावे, सेनेटाइजर की व्यवस्था हो, तथा मारक अनिवार्यतः लगायी जाये। होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन ग्रहण करने की अनुमति नहीं होगी। किन्तु घर से जाने की सुविधा रहेगी।

जिले के समस्त पर्यटन स्थलों के भ्रमण पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में मास्क नहीं लगाने पर या सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करने तथा सेनिटाइजर का उपयोग नहीं करने पर एक बार मे पांच सौ रूपये का अर्थदण्ड लगाकर कड़ाई से वसूल की जायेगी। सार्वजनिक स्थलों यथा सिनेमा हॉल मॉल, होटल, एयरपोर्ट, रेल्वे बस स्टैण्ड, पोस्ट आफिस, बैंक आदि में आने जाने वाले लोगों की दैनिक जांच की जायेगी। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारेंटाईन में रहना अनिवार्य होगा।

यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होने, दस्त-उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड़-19 जांच कराना तथा जांच रिपोट प्राप्त होने तक होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पाॅजेटिव होने तथा होम आइसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। बस्तर जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए, कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और ईलाज से संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, उस व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

देखें आदेश
CamScanner 03-24-2021 22.48.22

दिनेश के.जी. (संपादक)

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