जगदलपुर। बस्तर जिले में 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। कलेक्टर ने संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए यह आदेश जारी किया है। इस बार का लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख़्त होगा। केवल मेडिकल दुकानों को निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी, होटल एवं ढाबों पर टेक अवे की सुविधा होगी। वहीं आवश्यक सेवाओं के संस्थान अनुविभागीय अधिकारी की पूर्व अनुपति के बाद खोंली जायेंगी। साथ ही पेट्रोल पंपों को केवल शासकीय वाहनों एवं अति आवश्यक सेवाओं सहित मीडियाकर्मी को ही फ्यूल देने की अनुमति होगी, तो वहीं जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील होंगी।

देखें कलेक्टर का बस्तरवासियों को संदेश…

 

देखें आदेश…


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दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

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By दिनेश के.जी. (संपादक)

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