छत्तीसगढ़सुकमास्वास्थ्य

कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज, तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही

Advertisement
Ro. No.: 13171/10

सुकमा। जिले के छिन्दगढ़ तहसील में कोविड-19 नियमों के उल्लंघन किये जाने के परिणामस्वरुप एक व्यक्ति पर कार्यवाही करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 269 व 270 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। छिन्दगढ़ तहसीलदार द्वारा बताया गया कि विकासखण्ड छिन्दगढ़ निवासी कमलेश भूतड़ा 28 अप्रैल 2021 को कोरोना पाॅजिटिव पाए गए। कोविड-19 नियमों के अनुसार उन्हें तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों को 17 दिवस के लिए होम क्वारंटींन किया गया है। किन्तु परिवार के एक सदस्य मनोज भूतड़ा द्वारा होम क्वारंटींन के नियमों का उल्ल्ंघन करते हुए स्वयं के घर पर किराना सामान का विक्रय किया जा रहा था। जो जिले में प्रभावशील लाॅकडाउन के नियमों का भी उल्लंघन है।

मामले की सूचना मिलने पर तहसीलदार श्री रुपेश मरकाम द्वारा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करते हुए दुकान को आगामी आदेश तक सील करने के साथ ही 5000 रुपए अर्थदण्ड वसूला गया। सम्बन्धित द्वारा कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269 व 270 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। संबंधित व्यक्ति श्री मनोज भूतड़ा पर जिले मे प्रभावशाली लाॅकडाउन एवं कोविड नियमों के उल्लंघन किए जाने के कारण कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

Back to top button
error: Content is protected !!