वोट के लिए रिश्वत देने और लेने पर होगा जुर्माना और एक साल की सजा, मतदाता को धमकी देने पर भी सजा का प्रावधान

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सीजीटाइम्स। 03 अप्रैल 2019

जगदलपुर 03 अपै्रल 2019/ वोट के लिए रिश्वत देने और लेने पर या मतदाता को धमकाने पर जुर्माना और एक साल तक की सजा होगी। बस्तर संसदीय क्षेत्र में लोक सभा निर्वाचन के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी एवं बस्तर जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली ने कहा कि यह सजा सिर्फ रिश्वत के तौर पर नगद राशि के लेन-देन के लिए ही नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार का सामान भी यदि किसी के द्वारा लिया या दिया जा रहा है, तब भी यह कार्यवाही होगी।

डाॅ. तम्बोली ने बताया कि निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके चुनावी अधिकार के उपयोग के लिए नगद राशि या किसी प्रकार का उपहार दिया जाता है, तो वह भारतीय दंड विधान की धारा 171 ख के अनुसार दण्डनीय है और इसके लिए एक साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि किसी मतदाता को किसी विशेष राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान करने या किसी मतदाता को मतदान नहीं करने के लिए धमकाने पर भी एक साल तक के कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं।

उन्होंने बताया कि मतदाताओं को लेने-देने या डराने-धमकाने जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है। उन्होंने सभी नागरिकों से भी आग्रह किया है कि मतदाताओं को रिश्वत के तौर पर नगद राशि या उपहार लेने-देने या डराने-धमकाने की जानकारी मिलने पर जिला निर्वाचन कार्याल के स्थापित शिकायत सेल के टेलीफोन नम्बर 07782-222328 पर तत्काल सूचना दें, ताकि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जा सके। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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