जगदलपुर। बस्तर जिले में नोवल कोरोना वारयस के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम की पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी गांव में कोविड कमेटी गठित की जायेगी। जिससे की गांवों में बाहर से आने वाले व्यक्तियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों की सतत निगरानी के अलावा इस वायरस के प्रसार के रोकथाम की समुचित व्यवस्था की जा सके। कलेक्टर डाॅ. तम्बोली आज 25 अपै्रल को कलेक्टोरेट जगदलपुर के आस्था कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में भी वार्डवार निगरानी समिति गठित करने को कहा। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इन्द्रजीत चन्द्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा शासकीय मेडिकल काॅलेज एवं शासकीय महारानी अस्पताल के अस्पताल अधीक्षक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर डाॅ. तम्बोली ने ग्रामवार गठित की जाने वाली इस कोविड कमेटी में संबंधित ग्राम पंचायत के संरपच, सचिव, कोटवार तथा स्व-सहायता समूह के महिला आदि को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि गांव में बाहर से आने वालों लोगों की निगरानी की जिम्मेदारी इस कोविड कमेटी के सदस्यों की होगी। कलेक्टर ने कोरोना वायरस के रोकथाम के उपायों के संबंध में ग्रामवासियों को प्रशिक्षत कराने के निर्देश भी दिए। डाॅ. तम्बोली ने ग्राम स्तर पर कोरोना वारयस के रोकथाम के संबंध में किए जा रहे क्रियाकलापों की जानकारी तथा आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने हेतु विकासखण्ड स्तर पर कंट्रोल रूम गठित करने को कहा। उन्होंने कहा कि ब्लाॅक स्तरीय कंट्रोल रूम में प्रतिदिन की जानकारी प्रेषित करना आवश्यक है। कलेक्टर ने कोरोना वायरस के नियंत्रण के कार्य हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए शीघ्र सेक्टर सुपरवाईजर नियुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि संबंधित सेक्टरों में सामाजिक दूरी का पालन तथा मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित सेक्टर सुपरवाईजरों की होगी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी इस कार्य के सुचारू संपादन हेतु वार्डवार निगरानी समिति गठित करने तथा शहरी क्षेत्रों में निरंतर पट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरी क्षेत्र में ब्लड सैंपलिंग के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बार्डर समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने शर्तों के अधीन शादियों की अनुमति देने हेतु संबंधित तहसीलदारों को अधिकृत करने की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि इसके अन्तर्गत आयोजकों को शादियों में शामिल होने वाले निर्धारित व्यक्तियों की संख्या एवं अन्य निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।