छत्तीसगढ़जगदलपुरसोशलस्वास्थ्य

बैंक प्रबंधकों को मिला नोटिस, एटीएम में सेनेटाईजर की व्यवस्था नहीं होने पर कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

जगदलपुर। जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली ने बैंकों प्रबंधक को नोटिस जारी कर एटीएम में सेनेटाईजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। एक्सीस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक के प्रबंधक को नोटिस जारी किए है।

कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के सम्पर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। इसे देखते हुए रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। बैंक एवं एटीएम को प्रतिबंधात्मक से छूट इस शर्त पर दी गई थी कि बैंक एवं एटीएम में सेनेटाईजर की व्यवस्था किया जाए, किन्तु जगदलपुर शहर के आसपास के एटीएम का जिला प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर पाया गया कि कुछ बैंक शाखा द्वारा संचालित एटीएम में सेनेटाईजर की व्यवस्था नहीं की गई है, जो कि महामारी अधिनियम 1897 एवं आईपीसी की धारा 269, 270 के अधीन दण्डनीय है।

बैंक द्वारा संचालित एटीएम में सेनेटाईजर एवं हाथ धुलाने की व्यवस्था तत्काल करने के निर्देश दिए है व्यवस्था नहीं करने की स्थिति में आईपीसी की धारा 267, 269, 270 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिन एटीएम में कभी पाई गई है उसमें एक्सीस बैंक का धरमपुरा रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पुराना बस स्टैंड और केरला होटेल के पास चाँदनी चैक, बैंक ऑफ इंडिया का न्यू बसस्टैंड, आई डीबीआई बैंक का महावीर ज्वेलर्श के पास,पंजाब बैंक का संजय मार्केट और सर्किट हाउस रोड,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्किट हाउस रोड, कोठारी मार्केट, धरमपुरा रोड, अनुपमा चैक, गीदम रोड, नया बसस्टैंड, प्रतापगंजपारा, पुलिसलाईन लालबाग और सोडी पेट्रोल पम्प के एटीएम शामिल है।

📢 हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें!

ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ और विश्वसनीय अपडेट्स सीधे WhatsApp पर पाएं। अभी फॉलो करें 👉

📲 WhatsApp चैनल फॉलो करें

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..
Back to top button
error: Content is protected !!