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चश्में की दुकानें व बीमा कंपनियों को शर्तों पर मिली आंशिक छूट, बस्तर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जगदलपुर। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिले में लॉकडाउन लागू है। इस लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने आज छूट का दायरा और बढ़ा दिया है। बस्तर कलेक्टर ने एक संशोधित आदेश जारी किया है। इस आदेश के जारी होते ही अब सुबह 06 बजे से शाम 05 बजे तक चश्में की दुकान सह वर्कशॉप खोलने की छूट मिल गई है। इसके साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम, न्यू इंडिया इंशोरेंस कम्पनी, सहारा इंडिया आदि बीमा कार्यालय मे प्रिमियम कलेक्शन सेंटर को खोलने की अनुमति भी मिल गई है। इनके संचालन के दौरान दुकानदारों और बीमा कम्पनियों को फिजिकल डिस्टेंसिग के मानकों का पालन करना होगा।

देखें आदेश…

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दिनेश के.जी. (संपादक)

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