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बस्तर जिला प्रशासन ने गरबा-डांडिया, भजन के आयोजन के सबंध में गाईडलाइन किए जारी, आयोजन स्थल की क्षमता का 50% व रात्रि 10बजे तक ही होगी अनुमति, आयोजन स्थल सैनेटाइज़ व कोविड़ प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य, देखें आदेश..

जगदलपुर। नोवल कोरोना वायरस के सक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पीजीटीव प्रकरणों की सरख्या में वृद्धि की संभावना है। जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी सबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा रास गरबा-डांडिया, भजन के आयोजन के सबंध में निर्देश जारी किए गये हैं। आयोजन के स्थल की क्षमता 50 प्रतिशत अथवा 200 व्यक्ति जो भी कम हो के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10 बजे तक ही किया जाए। आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक रखी जाये, जो टय की मोड अवस्था में हो, तथा आयोजन स्थल को दिन में कम से कम 02 बार सेनेटाईज्ड किया जाए। आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्कीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेशिग तथा सोशल डिस्टेशिग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर या 06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। आयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति संकमित पाया जाता है, तो उसका आसानी से कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।

आयोजन करने वाये व्यक्ति सैनेटाईजर थर्मल स्कीलिंग, आक्सीमीटर, हेडवाश, एवं क्यू मैनजेमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्किनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरसा से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर आयोजन स्थल में सम्मिलित प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन का दोनों डोज लगा हुआ होना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार-राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा। आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जावें। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के दुर्घटना से बचने के लिए अग्निशमन, प्राथमिक उपचार सामाग्री उपलब्ध हो, सुनिश्चित किया जावें। आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सुचित करना अनिवार्य होगा। आयोजन से आम जनता बाधित ना हो। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के द्वारा की जावे। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जाये। किसी प्रकार की फूहड़ता अश्लीलता प्रदर्शित न हो। आयोजन के दौरान दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस हेतु पर्याप्त स्वयं सेवक रखा जावे एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जावे।

देखें आदेश…


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दिनेश के.जी. (संपादक)

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