छत्तीसगढ़

अमानक रसगुल्ला बनाकर विक्रय करने पर किरंदुल के पूनम होटल संचालक पर 25000 रू. का अर्थदंड

दंतेवाड़ा। जिले के किरंदुल नगरपालिका परिषद अंतर्गत मेसर्स पूनम होटल में अमानक रसगुल्ला बनाकर विक्रय करने पर 25000 रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुष्मित देवांगन ने बताया कि यहां से रसगुल्ला का खाद्य सैंपल नमूना जांच हेतु लिया गया था। जिसे राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में जांच के लिए भेजा गया था।

परीक्षण के बाद रसगुल्ला अमानक स्तर का पाया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सह न्याय निर्णायक अधिकारी दिलीप अग्रवाल के समक्ष होटल संचालक गणेश प्रसाद सोनकर के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायालयीन कार्यवाही पूरी होने के बाद न्यायाधीश द्वारा अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

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दिनेश के.जी. (संपादक)

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