अवैध शराब के खिलाफ एक्शन मोड में विभाग, 87.96 बल्क लीटर जप्त

Ro. No. :- 13220/18

शराब के काले कारोबार पर आबकारी विभाग का वार, बड़ी सफलता हाथ लगी

जगदलपुर। प्रभारी आबकारी आयुक्त एवं प्रबंध संचालक श्याम धावड़े एवं कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार आबकारी विभाग कार्यवाही कर रही है। आबकारी जाँच दल ने 30 मई को ग्राम तोयर सिरहापारा थाना मारडूम के निवासी बामन राम वेट्टी के किराना दुकान से उड़ीसा राज्य में निर्मित 11 भूरे रंग के कार्टूनों में रखा 132 कांच की बोतलों में किंगफिशर प्रीमियम लेगर बीयर (मात्रा 85.80 बल्क लीटर) तथा एक प्लास्टिक की झिल्ली में रखा 12 नग गोवा स्पेशल व्हिस्की छ.ग. निर्मित (मात्रा 2.16 बल्क लीटर) कुल मात्रा 87.96 बल्क लीटर जप्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य 25,200 रुपए है।

जप्त की गई कीमत अवैध शराब को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2) , 36 व 59-क के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही आबकारी उपायुक्त श्री आशीष कोसम एवं ज़िला आबकारी अधिकारी श्री अमन सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक श्री अंकित सिंह राठौर के नेतृत्व में आबकारी मुख्य आरक्षक शिवप्रसाद सिन्हा,आरक्षक ललित ठाकुर, शैलेश कुमार पांडेय तथा महिला नगर सैनिक संगीता व संगीता ध्रुव और वाहन चालक हेमराज बघेल का विशेष योगदान रहा।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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