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एसडीएम ने की बम्हनी के आस्था महिला स्व-सहायता समूह पर कार्रवाई, शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन की अनुज्ञप्ति निरस्त

जगदलपुर। अनुविभागीय दंडाधिकारी जगदलपुर जीआर मरकाम ने राशन वितरण कार्य में गंभीर अनियमितता पाए जाने के कारण जगदलुपर विकासखण्ड के बम्हनी ग्राम के आस्था महिला स्व-सहायता समूह को शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित करने के लिए जारी किए गए अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

खाद्य निरीक्षक जगदलपुर द्वारा प्रस्तुत किए गए जांच प्रतिवेदन अनुसार महिला स्व-सहायता समूह बम्हनी द्वारा एक से अधिक सेल्समेन के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जाना पाया गया। जिसके कारण फरवरी माह में गुड़ प्राप्ति संबंधि दो बार प्रविष्टी दर्ज हुई। महिला स्व-सहायता समूह बम्हनी के द्वारा इस त्रुटि के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना भी नहीं दी गई। इस गंभीर त्रुटि एवं लापरवाही के कारण अप्रैल माह का गुड़ का भंडारण संभव नहीं हो सका।

जांच में इस महिला स्व-सहायता समूह के द्वारा माह के प्रथम सप्ताह के भीतर राशन सामग्री की प्राप्ति, विक्रय एवं सेल्स स्टाॅफ के संबंध में योजनावार घोषणा पत्र विहित प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना नहीं पाया गया। अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री मरकाम ने बताया कि पूर्व में की गई अनियमितता के कारण इस समूह को निलंबित किया गया।


अनुविभागीय दंडाधिकारी जीआर मरकाम ने आस्था महिला स्व-सहायता समूह बम्हनी के कृत्य को उचित मूल्य की दुकान का आबंटन प्राधिकार पत्र के अधीन विहित शर्तों का उल्लंघन मानते हुए उनके अनुज्ञप्ति को तत्काल निरस्त करने की कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि महिला स्व-सहायता समूह बम्हनी के यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दंडनीय अपराध है।

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दिनेश के.जी. (संपादक)

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