
जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. अय्याज तम्बोली द्वारा बस्तर जिले में लागू धारा 144 के अंतर्गत जिन संस्थानों एवं दुकानों के गतिविधियों को 17 मई 2020 तक संचालन की सशर्त अनुमति दी गई, उनके संचालन के समय में आंशिक संशोधन किया गया है। अब दुकानों का संचालन समय प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से संध्या 4 बजे तक किया गया है। पूर्व में कार्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत् सभी दुकानों का खुलने का समय प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक किया गया था।
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