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लाॅकडाउन 31 मई तक व 17 अगस्त तक प्रभावशील रहेगी धारा 144, ‘टेकअवे’ पद्धति से हाॅटल-ठेले को संचालन की अनुमति

Ro. No. :- 13220/18


जगदलपुर। कलेक्टर डाॅ. अय्याज तम्बोली ने कहा कि केन्द्र सरकार के द्वारा नोवल कोरोना वायरस के प्रसार पर नियंत्रण हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के लिए लाॅकडाउन की अवधि को 31 मई तक विस्तारित किया गया है। इसके अन्तर्गत बस्तर जिले में भी निर्धारित अवधि तक लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को को नियंत्रण में रखने हेतु 17 अगस्त 2020 तक धारा 144 प्रभावशील रहेगी।

कलेक्टर डाॅ.तम्बोली ने आज 18 मई को कलेक्टोरेट जगदलपुर के आस्था कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में इसकी जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने जिले में नोवल कोरोना वायरस के प्रसार पर नियंत्रण हेतु किए जा रहे उपायों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि टेकअवे पद्धति से हाॅटल, चाट-गुपचुप आदि के ठेलों की संचालन की अनुमति दी जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इन्द्रजीत चन्द्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शासकीय मेडिकल काॅलेज एवं महारानी अस्पताल के अस्पताल अधीक्षक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि हाॅटल, ठेलों आदि में सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा हाॅटल संचालक, कर्मचारियों एवं ग्राहकों को मास्क लगाना भी अनिवार्य है। डाॅ. तम्बोली ने निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने क्वारेंटाइन सेंटरों में क्वारेंटीन की अवधि को पूरा करने के पश्चात डिस्चार्ज होने वाले व्यक्तियों को प्रमाण पत्र भी जारी करने को कहा। जिससे की उस व्यक्ति को अपने निवास स्थान में पहुंचने पर दोबारा क्वारेंटाइन करने की आवश्यकता ना पड़े। कलेक्टर ने जिले के भानपुरी चेकपोस्ट में आने जाने वालों लोगों का कड़ाई से जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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