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लॉकडाउन में दुकान खोलने वालों पर गिरा प्रशासनिक गाज, मोटरयान अधिनियम के तहत् 22 गाड़ियां जप्त, साथ ही बिना मास्क घूमते लोगों पर हुई ताबड़तोड़ कार्यवाही

जगदलपुर। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के उद्देश्य से जिला प्रशासन बस्तर के द्वारा 06.05.2021 तक लाॅक डाऊन का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान शासन के आदेश व नियमों की अवहेलना कर अनाधिकृत रूप से दुकान संचालित करने वालों पर कार्यवाही की गई है। नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने बताया कि 04 दुकानदारों पर 5,000/- रूपये का शुल्क अधिरोपित किया गया है। जिन दुकानदारों पर कार्यवाही की गयी है, वे संजय बाजार क्षेत्र के इलेक्ट्राॅनिक एवं किराना दुकान के संचालक है।

साथ ही बिना मास्क के घूमते पाये जाने पर कुछ लोगों पर 2,400/- रूपये का शुल्क अधिरोपित किया गया है। इसके अलावा मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत 22 गाड़ियों पर जप्ती एवं चालानी कार्यवाही की गयी है। उन्होंने कहा कि आगे भी शासनादेश का उल्लंघन करने वालों पर विधिसंगत् कार्यवाही की जायेगी।

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दिनेश के.जी. (संपादक)

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