शहर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 06 से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित, बस्तर कलेक्टर ने जारी किया आदेश
December 9, 2024जगदलपुर। कलेक्टर श्री हरिस एस द्वारा जन-सुरक्षा एवं सुविधा की दुष्टिकोण से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराणा चौक (रायपुर नाका) से शहर के अंदर…