शादियों और अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति पर प्रतिबंध, राज्य शासन द्वारा सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजनों के संबंध में संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को जारी किए गए विस्तृत दिशा-निर्देश
समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़भाड़ न करने तथा पूजा व अन्य आयोजन घरों में व्यक्तिगत…