शर्तों के अधीन राज्य में खुलेंगे क्लब, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट और होटल, राज्य शासन ने जारी किया आदेश
स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियां, दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं ऑडिटोरियम एसेम्बली हॉल और इस प्रकार…