‘कोविड-19’ से लड़ने केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, 1 जून से होंगे लागू, ‘अनलॉक-01’ में होगा आर्थिक फोकस, कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को चरणबद्ध ढंग से पुन: शुरू किया जाएगा, ‘नाइट कर्फ्यू’ सभी गैर-जरूरी कार्यों के लिए लोगों की आवाजाही पर ‘रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक’ रहेगा जारी
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा, जिनका निर्धारण स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा किया जाएगा दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय…