“कवासी लखमा जीतोड़ नरेन्द्र मोदी ढोलतोर” वाले कांग्रेस प्रत्याशी के बयान पर राजनीति गरमायी, भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने की कार्रवाई की मांग

प्रचार पर रोक लगाया जाए और कांग्रेस प्रत्याशी को अपरााधिक कृत्य करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए – सपन देवांगन

जगदलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग को लकेर भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ की टीम कोतवाली थाने पहुंची। जहां लीगल सेल की टीम ने कोतवाली थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है।

भाजपा लीगल सेल के जिला संयोजक सपन देवांगन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विरूद्ध पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री के विरूद्ध साजिश कर जान से खत्म करने की घोषणा की गई तथा अपमानजनक वक्तव्य का प्रयोग किया गया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विरूद्व लोकसभा क्षेत्र कमांक 10 के कांग्रेस दल के प्रत्याशी कवासी लखमा ने बीजापुर जिले के कुटरू के नैमेड़ नामक स्थान पर रात्रिकालीन समय में सार्वजनिक रूप से गोंडी में वक्तव्य दिया कि “कवासी लखमा जीतोड़ नरेन्द्र मोदी ढोलतोर” (हिन्दी में इसका अर्थ है – कवासी लखमा जितेगा, नरेन्द्र मोदी मरेगा।) का सार्वजनिक सभा में वक्तव्य दिया गया, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत आदर्श चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है तथा उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। प्रधानमंत्री जी के मृत्यु की घोषणा करना आपराधिक साजिश के तहत धारा 120 बी का अपराध है। उनके विरूद्ध अपमान जनक टिप्पणी करना भा.द.स. की धारा 499 के तहत आपराधिक कृत्य है।

सपन देवांगन ने बताया कि कांग्रेस दल के लोकसभा प्रत्याशी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के विरूद्ध अपने वक्तव्य में आपराधिक कृत्य किया गया है। जिससे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कांग्रेस दल के प्रत्याशी के प्रचार पर रोक लगाया जाना और उसे अपरााधिक कृत्य करने के कारण प्रत्याशी को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
कवासी लखमा के द्वारा बार-बार विवादित वक्तव्य दिया जा रहा है। लीगल सेल ने मांग की है कि इस पर रोक लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 120 बी, 506 तथा 499 एवं लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 की तहत कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज किया जाए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सपन देवांगन, झरना बांगर, मलय झा, गणेश दहिया और नरेंद्र पाणिग्राही मौजूद रहे।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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