महारानी अस्पताल द्वारा सी.टी.स्केन के रिफर मरीजों को सुविधा, सी.टी.स्केन हेतु अब मेडिकल काॅलेज की अनुमति जरूरी नहीं, कमिश्नर धनंजय देवांगन की अध्यक्षता में आयोजित प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न, मरीजों की सुविधा हेतु लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

सीजीटाइम्स। 04 फरवरी 2019

जगदलपुर। शहर के महारानी जिला अस्पताल द्वारा सी.टी. स्केन के लिए रिफर मरीजों को अब सी.टी. स्केन के लिए स्वर्गीय बलीराम कश्यप मेडिकल काॅलेज की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। मरीज महारानी जिला अस्पताल द्वारा दी गई रिफर पर्ची के आधार पर अनुबंधित संस्था में जाकर सी.टी. स्केन करा सकेंगे। यह निर्णय आज कमिश्नर श्री धनंजय देवांगन की अध्यक्षता में कमिश्नर कार्यालय में आयोजित मेडिकल काॅलेज की स्वशासी समिति की प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया।

बैठक में यह विषय आया कि महारानी जिला अस्पताल द्वारा जिन मरीजों को सी.टी. स्केन के लिए भेजा जाता है, उन्हें रिफर पर्ची में मेडिकल काॅलेज से प्रतिहस्ताक्षर कराना होता है, इससे मरीजों को अनावश्यक असुविधा होती है। कमिष्नर ने इसे गंभीरता से लेते हुए मरीजों की सुविधा के लिए जिला अस्पताल के रिफर पर्ची के आधार पर सी.टी. स्केन कराने के निर्देश मेडिकल काॅलेज के डीन को दिए।

बैठक में मेडिकल काॅलेज चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए चिकित्सालय के प्रत्येक मंजिल में एक हेल्प डेस्क की स्थापना और उसमें कर्मचारी तैनात करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अलग-अलग विभाग के ओपीडी में तैनात डाॅक्टर, जूनियर डाॅक्टर और नर्स की सूची प्रतिदिन चिकित्सालय के प्रवेष द्वार में लगाने के लिए का निर्णय लिया गया। बैठक में कमिश्नर श्री देवांगन ने चिकित्सालय मेें साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में मरीजों के भोजन, साफ-सफाई की जिम्मेदारी चिकित्सालय के प्रशासकीय अधिकारी की होगी।

यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रसाधन कक्ष में गुटका पाउच, पोलिथीन अथवा खाने-पीने की वस्तुएं ना फेकी जाए। इसके लिए सबंधित वार्ड के वार्ड ब्वाय और नर्स, मरीजों तथा उनके परिजनों को जागरूक करें। प्रबंध कार्यकारिणी की ओर से कलेक्टर, अपर कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तोकापाल प्रत्येक सप्ताह मेडिकल काॅलेज चिकित्सालय का निरीक्षण करेंगे।

कमिश्नर ने कहा कि चिकित्सालय के मेडिकल अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। इसके लिए आवष्यक उपकरण की खरीदी की कार्रवाई चिकित्सालय द्वारा की जाएगी और उसका भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। मेडिकल काॅलेज चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की नियुक्ति में प्रबंध कार्यकारिणी का अनुमोदन जरूरी होगा। प्रबंध कार्यकारिणाी द्वारा चिकित्सालय में 25000 रूपए तक के आकस्मिक व्यय की स्वीकृति का अधिकार अस्पताल अधीक्षक को तथा 50,000 रूपए तक के आकस्मिक व्यय का अधिकार मेडिकल काॅलेज के अधिष्ठाता को दिया गया है, लेकिन इसका कार्योत्तर अनुमोदन प्रबंध कार्यकारिणी से लेना होगा। प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक में प्रत्येक दो माह में होगी।

बैठक में मेडिकल काॅलेज के डीन डाॅ.यू.एस. पैकरा, अपर कलेक्टर श्री प्रकाश सार्वे, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डाॅ. आर.एन.पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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