नशे की हालत में बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाते पाये जाने पर लगा 20,000रू. का जुर्माना

बीजापुर। वाहन दुर्घटना के अपराधों में कमी लाने एवं यातायात नियमों के पालन के पालन किये जाने हेतु जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यातायात बीजापुर द्वारा लगातार साप्ताहिक बाजार के दौरान एवं शिविरों के माध्यम से आम जनता से यातायात नियमों एवं संकेतो के पालन करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, शासन द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के लिये दण्ड के प्रावधानों से लोगो को अवगत कराया गया है।

पुलिस अधीक्षक बीजापुर दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन में यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक अनथ राम पैकरा व पुलिस बल द्वारा वाहनों की चेकिंग के दौरान चमरू कुड़ियम पिता बिज्जा उम्र 32 वर्ष साकिन शांतिनगर बीजापुर को नशे की हालत में बिना रजिस्ट्रेशन के चार पहिया वाहन चलाते पाये गये।

यातायात बीजापुर द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 185,39/192 तहत कार्यवाही की गई। आज दिनांक 17.10.2019 को न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीजापुर के समक्ष पेश करने पर न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालक को नशे की हालत में वाहन चलाने के लिये 10000/- रूपये, बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर 10000/- कुल 20000/- बीस हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

Dinesh KG
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