छत्तीसगढ़

सरपंचों के आरक्षण की कार्यवाही पर लगी रोक हटी, अब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी आरक्षण की कार्यवाही

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जगदलपुर। सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही पर लगाई गई रोक हटा दी गई है। कलेक्टर डाॅ. अय्याज तम्बोली ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हुए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरपंचों के आरक्षण की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संरपचों पद के आरक्षण की कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 16 नवम्बर को यह रोक हटा दी गई है अब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आरक्षण के कार्रवाई की जाएगी।

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