राशन वितरण में कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी करने पर बाबूसेमरा के सेल्समेन को भेजा गया जेल, शिकायत मिलने पर एसडीएम ने की कार्रवाई

जगदलपुर। माह अप्रैल एवं मई तक के दो महीने का एकमुश्त राशन वितरण के कार्य में कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी करने पर जगदलपुर विकासखण्ड के बाबूसेमरा शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समेन पी. दंतेश्वर राव के विरूद्ध धारा 151 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी जगदलपुर जी.आर. मरकाम ने शिकायत के उपरांत जांच के पश्चात दंतेश्वर राव के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की है।
ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु लागू किए गए लाॅकडाउन के दौरान आम लोगों को आसानी से राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु महत्वाकांक्षी निःशुल्क चावल वितरण एवं किफायती दर पर अन्य खाद्य सामाग्री वितरण का कार्य शुरू किया गया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी जी.आर. मरकाम ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समेन द्वारा इस योजना के अंतर्गत राशन वितरण कर निर्धारित राशि 78 रूपए के बदले 100 रूपए लिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई। ग्रामीणों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूरे प्रकरण के जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की गई है। श्री मरकाम ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार अन्य उचित मूल्य की दुकानों में अप्रैल एवं मई माह के लिए दो महीने का राशन वितरण का कार्य निरतंर जारी है।