जगदलपुर। राज्य शासन के आदेशानुसार जिले में स्थित समस्त विदेशी फुटकर मदिरा दुकानों से विदेशी मदिरा एवं बीयर की नगद विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर श्री रजत बंसल द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का 4 जून से संचालन की अनुमति दी गई हैै। जिसका खुलने का समय प्रातः 09 बजे से संध्या 6 बजे तक निर्धारित की गई है।
मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल तथा महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त मदिरा दुकानों के संचालकों निर्देशित किया गया है कि संध्या 6 बजे बंद करना सुनिश्चित करें, जिससे संध्या 06 बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू अक्षरसः पालन हो सके।