छत्तीसगढ़राजनीति

नगरीय निकायों के वार्डाें का आरक्षण 26 सितम्बर को

जगदलपुर। बस्तर जिले के नगरीय निकायों के वार्डों का आरक्षण 26 सितम्बर को सवेरे 11 बजे से जगदलपुर कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में होगा। वार्डों का आरक्षण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 11 और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (ए) के तहत कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। नगरपालिक निगम जगदलपुर में 48 और नगर पंचायत बस्तर में 15 वार्ड हैं। आरक्षण की कार्यवाही के दौरान आम नागरिक उपस्थित हो सकते हैं।

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दिनेश के.जी. (संपादक)

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