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दंतेवाड़ा उपचुनाव के लिए मतदान के दिन एक्जिट पोल के संचालन और प्रकाशन-प्रसारण पर प्रतिबंध, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले की अवधि में ओपिनियन पोल और पोल सर्वे के प्रकाशन-प्रसारण पर भी रोक, भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने दंतेवाड़ा उपचुनाव के मद्देनजर एक्जिट पोल के संचालन और प्रकाशन-प्रसारण पर रोक के संबंध में अधिसूचना जारी की है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दंतेवाड़ा उपचुनाव के लिए मतदान के दिन 23 सितम्बर 2019 को सवेरे 7 बजे से शाम साढ़े 6 बजे तक की अवधि में उपचुनाव के संबंध में किसी भी तरह के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन, प्रचार या अन्य किसी भी तरीके से प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी विज्ञापन, ओपिनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारण करने पर रोक रहेगी। पुनः स्पष्ट किया गया है कि प्रचार के अंतिम 48 घंटे के दौरान प्रिंट मीडिया में भी राजनितिक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर दंतेवाडा/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

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दिनेश के.जी. (संपादक)

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