संविदा नियम अंतर्गत की गयी सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही

रायपुर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे द्वारा महिला बाल विकास विभाग जिला रायपुर अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, नवा बिहान, सखी वन स्टॉप सेंटर, बाल गृह, बाल संप्रेषण गृह में संविदा में नियुक्त अधिकारी व कर्मचारियों पर संविदा नियम अंतर्गत सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही की गई है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर ने बताया कि विभाग अधीन कार्यरत 9 अधिकारी-कर्मचारियों को खराब गोपनीय प्रतिवेदन, कार्य पर नियमित रूप से अनुपस्थिति, पीड़ित पक्ष से दुर्व्यवहार, महिला कर्मचारियों से दुर्व्यवहार की लंबे समय से शिकायत प्राप्त होने के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अनुशंसा उपरांत कलेक्टर द्वारा सेवा बर्खास्त की कार्यवाही की गई है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा भर्ती नियम 2012 के उपबंधो द्वारा कार्य की उपयुक्तता का आकंलन पश्चात इनकी सेवाए 31 अक्टूबर 2022 से स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

Spread the love

By दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

You missed

error: Content is protected !!