मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी मदिरा दुकानें, 12 नवम्बर एवं 11 दिसम्बर को शुष्क दिवस घोषित

Ro. No. :- 13220/18

दंतेवाड़ा। कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत विधानसभा निर्वाचन 2018 प्रथम चरण की नियत तिथि 12 नवंबर 2018 के लिए जिले के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें एवं मतदान एफ.एल.7 केंटीन को मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात 10 नवंबर को सांयकाल 5 बजे से 12 नवंबर 2018 को सांयकाल 5 बजे तक बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

इसी तरह मतगणना दिवस 11 दिसंबर 2018 को संपूर्ण दिवस सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें तथा एफ.एल. 7 केंटीन को बंद रखे जाने शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि में जिले के समस्त देषी एवं विदेशी मदिरा दुकान तथा एफ.एल.7 केंटीन में मदिरा विक्रय, परोसना, परिवहन एवं धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सर्व-संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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