राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे फोड़ने का निर्धारित किया समय, दीपावली एवं अन्य त्यौहारों के अवसर पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक होगी आतिशबाजी

दिल्ली। 03 नवंबर 2018। सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्यौहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ने के समय-सीमा निर्धारित कर इस निर्णय का परिपालन सुनिश्चित किये जाने निर्देश दिये गये हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक रिट पिटीशन की सुनवाई के दौरान निर्णय लिया गया है कि दीपावली और दूसरे त्यौहारों के अवसर पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जायेंगे। वहीं क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर रात्रि 11:55 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखे बनाने एवं बेचने की अनुमति दी गयी है। उक्त कम प्रदूषण उत्पन्न करने इम्पूव्ड एवं हरित पटाखें की बिक्री केवल लायसेंस टेडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्ही पटाखें को उपयोग के लिए विक्रय किया जा सकेगा। जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदेष के शहरों में निर्धारित समय पर मॉनटरिंग करने के निर्देश दिये गए है। जिसके तहत एम्बिएंट एमर क्वालिटी क्राईटेरिया वेल्यू में निर्धारित रेग्यूलेटरी पैरा मीटर्स के अतिरिक्त एल्यूमिनियम,बेरियम एवं आयरन की मानिटरिंग भी जायेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी दिशा-निर्देशों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार जनजागरूकता निर्मित करने निर्देषित किया है तथा कम्यूनिटी फायर क्रेकिंग को बढ़ावा देने और इस हेतु निर्धारित स्थल का चयन कर आम जनता को अवगत कराये जाने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए गए हैं। पटाखे निर्माण में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टीमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग करने वाले पटाखा निर्माताओं के लायसेंस निरस्त करने तथा पटाखों की ऑनलाईन विक्रय को प्रतिबंधित करने के निर्देष दिए गए है। निर्धारित समयावधि के भीतर पटाखे फोडे़ जाने तथा अन्य दिशा-निर्देशों को परिपालन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गए है।

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दिनेश के.जी. (संपादक)

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