अवैध खनिज भंडारण व परिवहन पर लगाम कसने सुकमा खनिज अमले की बड़ी कार्रवाई, रेत भंडार सहित चार जेसीबी व ट्रैक्टर जप्त

सुकमा। अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम कसने आज जिले के खनिज अमले ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कलेक्टर विनीत नंदनवार के द्वारा जिले में अवैध उत्खनन व परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज विभाग को विशेष अभियान चलाकर निरन्तर जांच के निर्देश दिए गये थे। जिस पर खनि अधिकारी योगेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन व खनि निरीक्षक अश्वनी झाड़ी के नेतृत्व में खनिज अमले द्वारा आज कोन्टा तहसील के ग्राम फंदीगुडा, ढोंढरा एवं नगर पंचायत कोन्टा का औचक निरीक्षण किया गया।


निरीक्षण के दौरान गौण खनिज साधारण रेत का अवैध रूप से ग्राम फंदीगुड़ा में 02 स्थानों पर एस.डी.राज निवासी धरमपुरा जगदलपुर एवं 2. टी. विजेन्द्र निवासी कोन्टा के द्वारा अवैध भण्डारण किया जाना एवं नगर पंचायत कोन्टा में 01 स्थान पर शैफ अली निवासी आर.ई.एस. कॉलोनी कोन्टा द्वारा अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। जिस पर छ०ग० खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के तहत जप्ती की कार्यवाही की गई है। वहीं नगर पंचायत कोन्टा में स्वीकृत रेत खदान समूह कोन्टा में बिना अभिवहन पास के अवैध रूप से खनिज रेत का उत्खनन एवं परिवहन कर रहे 04 जेसीबी मशीन एवं 01 ट्रेक्टर को खनिज अमले ने जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में थाना कोन्टा में सौंपा गया। उक्त मशीनों को खनिज साधारण रेत अवैध उत्खनन व परिवहन के कारण जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुये वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।


पुन: इसी प्रकार के कृत्य करने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

खनी निरीक्षक अश्वनी झाड़ी ने बताया कि सभी प्रकरणों में छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं छ०ग० खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों व खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि बिना अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन व भण्डारण करना दण्डनीय अपराध है, अतः अवैध उत्खनन और परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध पुनः इसी प्रकार का कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


 

Dinesh KG
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