Hit and Run कानून को लेकर भ्रम की स्थिति को दूर करने एएसपी माहेश्वर नाग और सीएसपी विकास कुमार ने ली ट्रांसपोर्टरों व चालकों की बैठक, विस्तार से समझाकर किया जागरूक, अफवाहों से बचने की दी समझाइश

सोशल मीडिया में चल रहे अफवाहों से बचने की दी गयी सलाह

जगदलपुर। ‘हिट एंड रन’ कानून को लेकर भ्रम की स्थिति को दूर करने एएसपी माहेश्वर नाग और सीएसपी विकास कुमार ने ट्रांसपोर्टरों व चालकों की बैठक ली। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के द्वारा ट्रक चालकों व बस ट्रांसपोर्टरों/चालकों का मीटिंग लेकर नये कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी।

देखें वीडियो..

एएसपी माहेश्वर नाग ने बताया कि ट्रक चालकों व बस ट्रांसपोर्टरों/चालकों में आगामी नये कानून में धारा 106(2) को लेकर जो भ्रम की स्थिति थी, उसमें नये कानून में क्या प्रावधान है ‘‘अगर कोई व्यक्ति के द्वारा उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण ड्राईविंग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देता है तो उस व्यक्ति के विरूद्ध 10 वर्ष तक की सजा हो सकने का प्रावधान है।’’ परन्तु जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को एक्सीडेंट की सूचना देते हैं तो उनके ऊपर यह धारा लागू ही नहीं होगी। इस संबंध में विस्तार से समझाकर जागरूक किया गया। साथ ही सोशल मीडिया में अफवाहों से बचने की सलाह दी गयी।

बस्तर पुलिस ने बताए आगामी नये कानून के प्रावधान..

  • धारा 106(1) – जो कोई भी लापरवाही से कार्य करके मृत्यु का कारण बनता है, उसे किसी भी तरह के करावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 05 वर्ष तक हो सकती है और जुर्मना भी लगाया जा सकता है। यह संज्ञेय एवं जमानती अपराध है।
  • धारा 106(2) – जो कोई भी लापरवाही से वाहन चला कर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है और घटना के तुरन्त बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी तरह के करावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्मना भी लगाया जा सकता है। यह संज्ञेय एवं अजमानती अपराध है।

लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना देते हैं, उनके ऊपर धारा 106(2) लागू ही नहीं होगी।

Dinesh KG
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