जगदलपुर। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली हेतु निजी स्कूली संस्थाओं द्वारा अभिभावकों के मोबाईल में संदेश भेजकर फीस वसूलने की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए पूर्व विधायक संतोष बाफना ने जिलाधीश बस्तर को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमणकाल में अभिभावकों के लिए उत्पन्न हो रही समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया है।
बता दें कि, पूर्व विधायक श्री बाफना ने ‘‘कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर (छ0ग0) द्वारा फीस वसूली न किये जाने से संबंधित जारी आदेश पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि, जिस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर द्वारा संवेदनशीलतापूर्वक निजी स्कूली संस्थाओं द्वारा अभिभावकों के मोबाईल में संदेश भेजकर फीस वसूलने संबंधित शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से रायपुर जिले के सभी निजी स्कूलों को लाॅकडाउन की अवधि में फीस वसूली स्थगित रखने व अभिभावकों को परेशान न करने का आदेश जारी करना पड़ा । उसी प्रकार की शिकायतें बस्तर जिले में भी आ रही हैं। जहाॅ निजी स्कूली संस्थाएं ऑनलाईन कक्षाएं शुरू करने के बाद अब अभिभावकों पर फीस वसूली के लिए मोबाईल में संदेश भेजकर दबाव बना रहे हैं। लाॅकडाउन के दौरान कई लोगों पर परिवार पालने का संकट खड़ा हो गया है वहीं निजी स्कूली संस्थाओं द्वारा डाले जा रहे दबाव के चलते भी उनकी परेशानी बढ़ गई है।
साथ ही पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा है कि, मुझे कई अभिभावकों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि, 30 जून तक फीस भुगतान का समय स्कूलों द्वारा दिया जा रहा है जबकि पूरे प्रदेशभर में कोई भी स्कूल खुले तक नहीं हैं। इस प्रकार स्कूलों द्वारा फीस भुगतान की समय सीमा निश्चित करने से सारे अभिभावक बहुत परेशान हैं। उन्हें डर सता रहा है कि, फीस न भरने के कारण कहीं उनके बच्चों का नुकसान न हो जाए।
पूर्व विधायक ने जिलाधीश बस्तर से निवेदन किया है कि, जिन भी निजी स्कूली संस्थाओं द्वारा लाॅकडाउन की अवधि में अभिभावकों के मोबाईल में फीस वसूली करने का मैसेज प्रसारित किया गया है, उन सभी निजी स्कूली संस्थाओं के विरूद्ध विश्व आपदा प्रबंधन की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही करें। और अपनी निगरानी एक ऐसी टीम गठित करके यह सुनिश्चित करने की कृपा करें कि, पूरे बस्तर जिले में कोई भी निजी स्कूली संस्था अभिभावकों के पास शिक्षण शुल्क के लिए मोबाईल में मैसेज भेजकर दबाव न डाले। इसके अतिरिक्त पूर्व में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए फीस इत्यादि में वृद्धि भी न करें। और जिस प्रकार रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश जारी करके फीस वसूली पर रोक लगाई जा सकती है उसी प्रकार बस्तर जिला प्रशासन के द्वारा भी इसी प्रकार का आदेश जारी करके कोरोना संक्रमणकाल में अभिभावकों को थोड़ी-बहुत राहत दी जा सकती है।
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