जगदलपुर। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने हेतु पूरे देश के साथ-साथ बस्तर जिले में धारा 144 लागू है। इसके अन्तर्गत पुलिस विभाग जिला बस्तर द्वारा बुधवार 8 अप्रैैल को अभियान चलाकर अनावश्यक तौर पर भ्रमण कर रहे लोगों एव वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इसके अन्तर्गत जगदलपुर शहर के कोतवाली, बोधघाट, परपा एवं यातायात शाखा के कुल 21 वाहनों में अकारण वाहन चालकों के द्वारा भ्रमण करते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत् जप्त कर कार्रवाई की गई है।
इसके साथ ही दो वाहन चालकों को शराब सेवनकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर पृथक से 185 मोटरयान के अधिनियिम के तहत प्रकरण तैयार कर कार्रवाई की गई है। इन सभी थानों में अलग-अलग स्थानों पर मोबाईल चेक पोस्ट लगाकर 50 वाहन चालकों एवं वाहनों की चेकिंग की गई। जिनमें कुल 12 हजार 500 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई है।
नगर पुलिस अधीक्षक श्री सिदार ने बताया कि बोधघाट थाना क्षेत्र के ग्राम आड़ावाल के एक निवासी द्वारा जिले में धारा 144 लागू होने की जानकारी के उपरांत भी अपने घर पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। थाना बोधघाट द्वारा इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए शासकीय आदेश के उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के धारा 188 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर इस प्रकरण में गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।